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Karnataka Dengue Cases: कर्नाटका में डेंगू को महामारी घोषित, नियम न मानने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना

Karnataka Dengue Cases: कर्नाटका में डेंगू के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए सिद्धारमैया सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें सजा दी जाए।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो लोग मच्छर के प्रजनन को रोकने के उपाय नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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महामारी कानून में संशोधन

सरकार ने कर्नाटका महामारी रोग विनियम 2020 में संशोधन किया है, जिसमें लोगों को बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए अधिक जिम्मेदार बनने का आदेश दिया गया है। संशोधन में तीन श्रेणियों – घरेलू, वाणिज्यिक और सक्रिय निर्माण क्षेत्रों के लिए जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।

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नियमों का पालन न करने पर जुर्माना

  • घरेलू क्षेत्रों में: शहरी क्षेत्रों में ₹400 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹200 का जुर्माना।
  • वाणिज्यिक कार्यों में: शहरी क्षेत्रों में ₹1,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹500 का जुर्माना।
  • सक्रिय निर्माण क्षेत्रों में: मच्छर प्रजनन के लिए जगह देने पर शहरी क्षेत्रों में ₹2,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1,000 का जुर्माना।

इन नियमों का पालन अनिवार्य

नियमों के अनुसार, घरेलू भवनों के मालिकों और निवासियों के लिए मच्छर प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करना अनिवार्य है। पानी की टंकियों, सैम्प और ओवरहेड टैंकों को ढकना या सुरक्षित करना सुनिश्चित करना होगा ताकि मच्छर न पनप सकें।

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